West Bengal Aprajita Mahila Bal Vidheyak 2024 | पश्चिम बंगाल सरकार का नया कानून अब होगी बलात्कारियो को 10 दिन में फांसी

West Bengal Aprajita Mahila Bal Vidheyak 2024 – पश्चिम बंगाल ने अपराजिता महिला बाल विधेयक 2024 पास कर दिया है अब रेप बलात्कार करने वालो को होगी 10 दिन में फांसी आइये पूरी खबर विस्तार से जानते है

West Bengal Aprajita Mahila Bal Vidheyak 2024 | पश्चिम बंगाल अपराजिता महिला बाल विधेयक 2024

नमस्कार मित्रो हमारे देश में महिला उत्पीडन और बलात्कार के मामले लगातार आ रहे है रोज हमें कही ना कहीं इनके बारे में पता चलता ही रहता है इस पर पश्चिम बंगाल की सरकार की महत की महत्वपूर्ण कदम उठाया है और निर्णय लिया है की अब रेप के मामलो की जांच 21 दिन के अंतर पूरी करनी होगी और यदि पीड़िता कोमा में जाती है या उसकी मौत हो जाती है तो दोषी को 10 दिनों के अंतर फांसी की सजा दी जायेगी

West Bengal Aprajita Mahila Bal Vidheyak 2024

पछिम बंगाल की विधान सभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास कर दिया इस नए कानून के तहत रेप के पुरे मामले की जांच के लिए पुलिस के पास 21 दिन का समय होगा और यदि इस बीच पीड़िता कोना में चली जाती है या उसकी मौत हो जाती है तो दोषियों को 10 दिनों के अंतर फांसी की सजा सुनाई जायेगी इस बिल का भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया है और आम जनता भी इसके पक्ष में है की बलात्कारियो के खिलाफ ऐसा कानून होना जरुरी है जिससे की इस पर रोक लगाईं जा सके पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे अपराजिता महिला बाल विधेयक 2024 नाम दिया है

आज के दौर में ऐसे कानून की बहुत अधिक आवश्यकता है क्योकि कुछ ही दिन पहले कोलकता के ट्रेनी डॉक्टर डॉ मोमिता के साथ हो हुआ उस घटना में सम्पूर्ण देश ही नहीं सम्पूर्ण विश्व को हिला कर रख दिया है ममता बनर्जी ने इस कानून को एकदम सही कहा है और कहा की यदि आप के इस दौर में महिलाओं की रक्षा करनी है तो ऐसे कानून आवश्यक है और सभी राज्यों को ऐसे कानूनों पर काम करना चाहिए

निश्चित रूप से आज देश के जो हालात है उसे देखते हुए ऐसे नियम और कानून आवश्यक हो जाते है क्योकि बलात्कार और रेप के मामलो में हमारे देश में जो कानून है वह काफी जटिल है और इसकी प्रक्रिया काफी अधिक लम्बी है तो निश्चित रूप से ऐसे में ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार का यह अपराजिता महिला बाल विधेयक निश्चित रूप से देश में एक क्रान्ति के रूप में आयेगा और निश्चित रूप से इस कानून से डॉ मोमिता के साथ जैसा अपराध हुआ इन पर रोक लगेगी

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